Tuesday, March 31, 2015

श्रीमती श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित करने के लिए लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा 420/467/468/471/167 में दर्ज एफआईआर संख्या 113/2015 आदि के मद्देनज़र अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला को निलंबित कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में l

सेवा में,

डाक / ई-मेल द्वारा प्रेषित प्रधानाचार्य
राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक
मोहान रोड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत,पिन कोड-226017 kksrivastavalucknow@gmail.com

विषय : श्रीमती श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी
राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ पत्नी देवेन्द्र शुक्ला
निवासी जी-17 संजयगाँधीपुरम इंदिरानगर लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित
करने के लिए लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा
420/467/468/471/167 में दर्ज एफआईआर संख्या 113/2015 आदि के मद्देनज़र
अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला को निलंबित कर उसके
विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध
में l

महोदय,
आपको ससम्मान अवगत कराना है कि मेरी एक तहरीर पर आपके मातहत महिला
लोकसेवक श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ पत्नी देवेन्द्र शुक्ला निवासी
जी-17 संजयगाँधीपुरम इंदिरानगर लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित करने के
कारण लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा
420/467/468/471/167 में एफआईआर संख्या 113/2015 दर्ज की गयी है l
एफआईआर के दो पन्नों की छायाप्रति संलग्न है l

महोदय अवगत होंगे कि भारतीय दंड विधान की धारा 420 "Cheating and
dishonestly inducing delivery of property.—Whoever cheats and thereby
dishonestly induces the person de¬ceived to deliver any property to
any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a
valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is
capable of being converted into a valuable security, shall be punished
with imprisonment of either description for a term which may extend to
seven years, and shall also be liable to fine.", भारतीय दंड विधान की
धारा 467 "Forgery of valuable security, will, etc.—Whoever forges a
document which purports to be a valuable security or a will, or an
authority to adopt a son, or which purports to give authority to any
person to make or transfer any valuable security, or to receive the
principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any
money, movable property, or valuable security, or any document
purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment
of money, or an acquittance or receipt for the delivery of any movable
property or valuable security, shall be punished with 1[imprisonment
for life], or with imprisonment of either description for a term which
may extend to ten years, and shall also be liable to fine.", भारतीय
दंड विधान की धारा 468 "Forgery for purpose of cheating.—Whoever
commits forgery, intending that the 1[document or electronic record
forged] shall be used for the purpose of cheating, shall be punished
with imprisonment of either de¬scription for a term which may extend
to seven years, and shall also be liable to fine." , भारतीय दंड
विधान की धारा 471 "Using as genuine a forged 1[document or electronic
record].—Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any
1[document or electronic record] which he knows or has reason to
believe to be a forged 1[document or electronic record], shall be
punished in the same manner as if he had forged such 1[document or
electronic record].", और भारतीय दंड विधान की धारा 167 " Public
servant framing an incorrect document with intent to cause
injury.—Whoever, being a public servant, and being, as 1[such public
servant, charged with the preparation or translation of any document
or electronic record, frames, prepares or translates that document or
electronic record] in a manner which he knows or believes to be
incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that
he may thereby cause injury to any person, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to
three years, or with fine, or with both." वर्णित जघन्य अपराधों से
संबंधित हैं l

गौरतलब है कि यह महिला पूर्व विभागीय प्रमुख सचिव यूपी के आईएएस सदाकान्त
से ड्यूटी समय में चुपके-चुपके बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के मिलती रही
है ऐसे में उपरोक्त जघन्य अपराधों की अभियुक्ता इस महिला के छात्रों और
छात्राओं के मध्य रहने से छात्र-छात्राओं पर गंभीर दुष्परिणाम आने की
प्रबल संभावना के मद्देनज़र आपसे अनुरोध है कि श्रद्धा सक्सेना उर्फ
श्रद्धा शुक्ला को तत्काल निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत
अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने एवं प्रकरण की जाँच किसी सद्चारित्र और
ईमानदार अधिकारी से कराकर इस महिला के विरुद्ध की गयी विभागीय दांडिक
कार्यवाही की सूचना मुझे दी जाए l

दिनांक : 30-03-2015
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ( 02 पेज )
प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1-राष्ट्रपति , भारत सरकार , नई दिल्ली l
2-प्रधान मंत्री ,भारत सरकार , नई दिल्ली l
3-महामहिम मा० श्री राज्यपाल ,उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ l
4-मा० मुख्य मंत्री ,उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ l
5- मा० मंत्री-समाज कल्याण , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ l
6-मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ l
7-प्रमुख सचिव,समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ l
8-विशेष सचिव - समाज कल्याण अनु-1 , उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ l
9-जिलाधिकारी , जनपद लखनऊ l
10-निदेशक,उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशालय,,लखनऊ l
11-संयुक्त सचिव-समाज कल्याण अनु-1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ l
12-अनु सचिव - समाज कल्याण अनुभाग-1 , उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ l
13-संयुक्त निदेशक,स्थापना-1,उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशालय,,लखनऊ l
14-उपनिदेशक, समाज कल्याण लखनऊ मंडल , टिकरा हाउस ,लखनऊ l
15-जिला समाज कल्याण अधिकारी , लखनऊ l
16- सचिव, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् , लखनऊ l
17- प्रधानाचार्या,राजकीय बालिका इंटर कॉलेज , मोहान रोड,लखनऊ l

भवदीया


( उर्वशी शर्मा )
सामाजिक कार्यकत्री
101, नारायण टॉवर, ईदगाह के सामने
ऍफ़ ब्लाक,राजाजीपुरम ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत,पिन कोड – 226017
मोबाइल : 9369613513 , ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com

श्रीमती श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित करने के लिए लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा 420/467/468/471/167 में दर्ज एफआईआर संख्या 113/2015 आदि के मद्देनज़र अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला को निलंबित कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में l

सेवा में,


स्पीड पोस्ट / ई-मेल
निदेशक
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशालय
कल्याण भवन,प्राग नारायण रोड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत,पिन कोड-226001

विषय : श्रीमती श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी
राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ पत्नी देवेन्द्र शुक्ला
निवासी जी-17 संजयगाँधीपुरम इंदिरानगर लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित
करने के लिए लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा
420/467/468/471/167 में दर्ज एफआईआर संख्या 113/2015 आदि के मद्देनज़र
अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला को निलंबित कर उसके
विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध
में l

महोदय,
आपको ससम्मान अवगत कराना है कि मेरी एक तहरीर पर आपके मातहत महिला
लोकसेवक श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ पत्नी देवेन्द्र शुक्ला निवासी
जी-17 संजयगाँधीपुरम इंदिरानगर लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित करने के
कारण लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा
420/467/468/471/167 में एफआईआर संख्या 113/2015 दर्ज की गयी है l
एफआईआर के दो पन्नों की छायाप्रति संलग्न है l

महोदय अवगत होंगे कि भारतीय दंड विधान की धारा 420 "Cheating and
dishonestly inducing delivery of property.—Whoever cheats and thereby
dishonestly induces the person de-ceived to deliver any property to
any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a
valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is
capable of being converted into a valuable security, shall be punished
with imprisonment of either description for a term which may extend to
seven years, and shall also be liable to fine.", भारतीय दंड विधान की
धारा 467 "Forgery of valuable security, will, etc.—Whoever forges a
document which purports to be a valuable security or a will, or an
authority to adopt a son, or which purports to give authority to any
person to make or transfer any valuable security, or to receive the
principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any
money, movable property, or valuable security, or any document
purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment
of money, or an acquittance or receipt for the delivery of any movable
property or valuable security, shall be punished with 1[imprisonment
for life], or with imprisonment of either description for a term which
may extend to ten years, and shall also be liable to fine.", भारतीय
दंड विधान की धारा 468 "Forgery for purpose of cheating.—Whoever
commits forgery, intending that the 1[document or electronic record
forged] shall be used for the purpose of cheating, shall be punished
with imprisonment of either de¬scription for a term which may extend
to seven years, and shall also be liable to fine." , भारतीय दंड
विधान की धारा 471 "Using as genuine a forged 1[document or electronic
record].—Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any
1[document or electronic record] which he knows or has reason to
believe to be a forged 1[document or electronic record], shall be
punished in the same manner as if he had forged such 1[document or
electronic record].", और भारतीय दंड विधान की धारा 167 " Public
servant framing an incorrect document with intent to cause
injury.—Whoever, being a public servant, and being, as 1[such public
servant, charged with the preparation or translation of any document
or electronic record, frames, prepares or translates that document or
electronic record] in a manner which he knows or believes to be
incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that
he may thereby cause injury to any person, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to
three years, or with fine, or with both." वर्णित जघन्य अपराधों से
संबंधित हैं l

गौरतलब है कि यह महिला पूर्व विभागीय प्रमुख सचिव यूपी के आईएएस सदाकान्त
से ड्यूटी समय में चुपके-चुपके बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के मिलती रही
है ऐसे में उपरोक्त जघन्य अपराधों की अभियुक्ता इस महिला के छात्रों और
छात्राओं के मध्य रहने से छात्र-छात्राओं पर गंभीर दुष्परिणाम आने की
प्रबल संभावना के मद्देनज़र आपसे अनुरोध है कि श्रद्धा सक्सेना उर्फ
श्रद्धा शुक्ला को तत्काल निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत
अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने एवं प्रकरण की जाँच किसी सद्चारित्र और
ईमानदार अधिकारी से कराकर इस महिला के विरुद्ध की गयी विभागीय दांडिक
कार्यवाही की सूचना मुझे दी जाए l

दिनांक : 30-03-2015
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ( 02 पेज )
प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1- प्रधान मंत्री ,भारत सरकार , नई दिल्ली l
2-महामहिम मा० श्री राज्यपाल ,उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ l

भवदीया

( उर्वशी शर्मा )
सामाजिक कार्यकत्री
101, नारायण टॉवर, ईदगाह के सामने
ऍफ़ ब्लाक,राजाजीपुरम ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत,पिन कोड – 226017
मोबाइल : 9369613513 , ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com

श्रीमती श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित करने के लिए लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा 420/467/468/471/167 में दर्ज एफआईआर संख्या 113/2015 आदि के मद्देनज़र अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला को निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन

सेवा में,


स्पीड पोस्ट / ई-मेल
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत,पिन कोड-226001

विषय : श्रीमती श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी
राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ पत्नी देवेन्द्र शुक्ला
निवासी जी-17 संजयगाँधीपुरम इंदिरानगर लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित
करने के लिए लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा
420/467/468/471/167 में दर्ज एफआईआर संख्या 113/2015 आदि के मद्देनज़र
अभियुक्ता श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला को निलंबित कर उसके
विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध
में l

महोदय,
आपको ससम्मान अवगत कराना है कि मेरी एक तहरीर पर आपके मातहत महिला
लोकसेवक श्रद्धा सक्सेना उर्फ श्रद्धा शुक्ला प्रवक्ता-अँग्रेज़ी राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक लखनऊ पत्नी देवेन्द्र शुक्ला निवासी
जी-17 संजयगाँधीपुरम इंदिरानगर लखनऊ द्वारा जघन्य अपराध कारित करने के
कारण लखनऊ के थाना पारा में भारतीय दंड विधान की धारा
420/467/468/471/167 में एफआईआर संख्या 113/2015 दर्ज की गयी है l
एफआईआर के दो पन्नों की छायाप्रति संलग्न है l

महोदय अवगत होंगे कि भारतीय दंड विधान की धारा 420 "Cheating and
dishonestly inducing delivery of property.—Whoever cheats and thereby
dishonestly induces the person de-ceived to deliver any property to
any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a
valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is
capable of being converted into a valuable security, shall be punished
with imprisonment of either description for a term which may extend to
seven years, and shall also be liable to fine.", भारतीय दंड विधान की
धारा 467 "Forgery of valuable security, will, etc.—Whoever forges a
document which purports to be a valuable security or a will, or an
authority to adopt a son, or which purports to give authority to any
person to make or transfer any valuable security, or to receive the
principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any
money, movable property, or valuable security, or any document
purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment
of money, or an acquittance or receipt for the delivery of any movable
property or valuable security, shall be punished with 1[imprisonment
for life], or with imprisonment of either description for a term which
may extend to ten years, and shall also be liable to fine.", भारतीय
दंड विधान की धारा 468 "Forgery for purpose of cheating.—Whoever
commits forgery, intending that the 1[document or electronic record
forged] shall be used for the purpose of cheating, shall be punished
with imprisonment of either de¬scription for a term which may extend
to seven years, and shall also be liable to fine." , भारतीय दंड
विधान की धारा 471 "Using as genuine a forged 1[document or electronic
record].—Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any
1[document or electronic record] which he knows or has reason to
believe to be a forged 1[document or electronic record], shall be
punished in the same manner as if he had forged such 1[document or
electronic record].", और भारतीय दंड विधान की धारा 167 " Public
servant framing an incorrect document with intent to cause
injury.—Whoever, being a public servant, and being, as 1[such public
servant, charged with the preparation or translation of any document
or electronic record, frames, prepares or translates that document or
electronic record] in a manner which he knows or believes to be
incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that
he may thereby cause injury to any person, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to
three years, or with fine, or with both." वर्णित जघन्य अपराधों से
संबंधित हैं l

गौरतलब है कि यह महिला पूर्व विभागीय प्रमुख सचिव यूपी के आईएएस सदाकान्त
से ड्यूटी समय में चुपके-चुपके बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के मिलती रही
है ऐसे में उपरोक्त जघन्य अपराधों की अभियुक्ता इस महिला के छात्रों और
छात्राओं के मध्य रहने से छात्र-छात्राओं पर गंभीर दुष्परिणाम आने की
प्रबल संभावना के मद्देनज़र आपसे अनुरोध है कि श्रद्धा सक्सेना उर्फ
श्रद्धा शुक्ला को तत्काल निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत
अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने एवं प्रकरण की जाँच किसी सद्चारित्र और
ईमानदार अधिकारी से कराकर इस महिला के विरुद्ध की गयी विभागीय दांडिक
कार्यवाही की सूचना मुझे दी जाए l

दिनांक : 30-03-2015
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ( 02 पेज )
प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1-राष्ट्रपति , भारत सरकार , नई दिल्ली l
2-मा० मुख्य मंत्री ,उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ l

भवदीया

( उर्वशी शर्मा )
सामाजिक कार्यकत्री
101, नारायण टॉवर, ईदगाह के सामने
ऍफ़ ब्लाक,राजाजीपुरम ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत,पिन कोड – 226017
मोबाइल : 9369613513 , ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com

Monday, March 30, 2015

आमंत्रण : भारत में आरटीआई एक्ट लागू होने से दसवें साल में सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी एवं विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह

भारत में आरटीआई एक्ट लागू होने से दसवें साल में सूचना के अधिकार पर
राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

विषय : "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना
आयोगों की प्रभावकारिता"

दिनांक,दिन व समय : 18 अप्रैल 2015 ( शनिवार ) 10 AM – 7PM

कार्यक्रम स्थल : जयशंकर प्रसाद सभागार, कैसरबाग, लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत

विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह 4 बजे अपराह्न

विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) पुरस्कार के लिए निःशुल्क
नामांकन दिनांक 14-04-2015 के 05 बजे अपराह्न तक ई-मेल
rtimahilamanchup@gmail.com या डाक द्वारा 101, नारायण टॉवर, ब्लॉक,
राजाजीपुरम,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत,पिन कोड-226017 पर संबंधित नागरिक की
आरटीआई से संबंधित प्रपत्र भेजकर किया जा सकता है l

कार्यक्रम विवरण :
 निःशुल्क पंजीकरण और निःशुल्क आरटीआई मार्गदर्शिका वितरण : 10AM-10:30 AM
 प्रथम सत्र - "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में
सूचना आयोगों की प्रभावकारिता" विचार-गोष्ठी (आरटीआई आवेदकों की सुरक्षा
पर विशेष बल) :10:30AM - 02PM
 अल्पाहार : 02 PM – 02:30 PM
 समापन सत्र – "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में
सूचना आयोगों की प्रभावकारिता" विचार-गोष्ठी एवं विष्णु दत्त मिश्रा
स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह 02:30 PM – 06:30 PM
 चोखा बाटी भोज : 06:30 PM

आयोजक : येश्वर्याज सेवा संस्थान,लखनऊ

अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम की संयोजिका उर्वशी शर्मा से मोबाइल नंबर
9369613513पर संपर्क किया जा सकता है l कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर
प्रार्थनीय हैl


--
-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


http://upcpri.blogspot.in/


Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.

Invite : National Seminar on Right to Information & Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award (2015) ceremony

In the tenth year after enactment of RTI act in India National
Seminar on Right to Information

Topic : " Efficacy of Info- Commissions as custodian of RTI act."

Date, Day & Time : 18-04-2015 ( Saturday ) 10 AM – 7PM

Venue : Jaishankar Prasad Meeting-Hall, Quaiserbagh, Lucknow ,Uttar
Pradesh, India.

Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award (2015) ceremony at 4 PM.

Free nominations for Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award
(2015) can be mailed upto 05 PM of 14-04-2015 via e-mail at
rtimahilamanchup@gmail.com or through post on address 101, ,Narayan
Tower, F block, Rajajipuram,Lucknow,Uttar Pradesh,Pin code-226017.

Program Details :
 Free registration & free RTI guide distribution : 10AM-10:30 AM
 Opening Session - " Efficacy of Info- Commissions as custodian
of RTI act." ( Special Focus on safety & Security of RTI applicants )
:10:30AM - 02PM
 Refreshment : 02 PM – 02:30 PM
 Final Session – Seminar on " Efficacy of Info- Commissions as
custodian of RTI act." & Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award
(2015) ceremony - 02:30 PM – 06:30 PM
 Chokha-Baati dinner : 06:30 PM onwards.

Organizer : YAISHWARYAJ Seva Sansthan, Lucknow

For more information please contact Program coordinator Urvashi
Sharma at her Mobile no. 9369613513.

--
-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


http://upcpri.blogspot.in/


Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.

आमंत्रण : भारत में आरटीआई एक्ट लागू होने से दसवें साल में सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी एवं विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह

भारत में आरटीआई एक्ट लागू होने से दसवें साल में सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

विषय : "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना आयोगों की प्रभावकारिता"

दिनांक,दिन व समय : 18 अप्रैल 2015 ( शनिवार ) 10 AM – 7PM

कार्यक्रम स्थल : जयशंकर प्रसाद सभागार, कैसरबाग, लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत

विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह 4 बजे अपराह्न

विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) पुरस्कार के लिए निःशुल्क नामांकन दिनांक 14-04-2015 के 05 बजे अपराह्न तक ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com या डाक द्वारा 101, नारायण टॉवर, ब्लॉक, राजाजीपुरम,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत,पिन कोड-226017 पर संबंधित नागरिक की आरटीआई से संबंधित प्रपत्र भेजकर किया जा सकता है l

कार्यक्रम विवरण :
 निःशुल्क पंजीकरण और निःशुल्क आरटीआई मार्गदर्शिका वितरण : 10AM-10:30 AM
 प्रथम सत्र - "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना आयोगों की प्रभावकारिता" विचार-गोष्ठी (आरटीआई आवेदकों की सुरक्षा पर विशेष बल) :10:30AM - 02PM
 अल्पाहार : 02 PM – 02:30 PM
 समापन सत्र – "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना आयोगों की प्रभावकारिता" विचार-गोष्ठी एवं विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह 02:30 PM – 06:30 PM
 चोखा बाटी भोज : 06:30 PM

आयोजक : येश्वर्याज सेवा संस्थान,लखनऊ

अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम की संयोजिका उर्वशी शर्मा से मोबाइल नंबर 9369613513पर संपर्क किया जा सकता है l कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय हैl

Invite : National Seminar on Right to Information & Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award (2015) ceremony

In the tenth year after enactment of RTI act in India National Seminar on Right to Information

Topic : " Efficacy of Info- Commissions as custodian of RTI act."

Date, Day & Time : 18-04-2015 ( Saturday ) 10 AM – 7PM

Venue : Jaishankar Prasad Meeting-Hall, Quaiserbagh, Lucknow ,Uttar Pradesh, India.

Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award (2015) ceremony at 4 PM.

Free nominations for Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award (2015) can be mailed upto 05 PM of 14-04-2015 via e-mail at rtimahilamanchup@gmail.com or through post on address 101, ,Narayan Tower, F block, Rajajipuram,Lucknow,Uttar Pradesh,Pin code-226017.

Program Details :
 Free registration & free RTI guide distribution : 10AM-10:30 AM
 Opening Session - " Efficacy of Info- Commissions as custodian of RTI act." ( Special Focus on safety & Security of RTI applicants ) :10:30AM - 02PM
 Refreshment : 02 PM – 02:30 PM
 Final Session – Seminar on " Efficacy of Info- Commissions as custodian of RTI act." & Vishnu Dutt Mishra Memorial RTI Ratna Award (2015) ceremony - 02:30 PM – 06:30 PM
 Chokha-Baati dinner : 06:30 PM onwards.

Organizer : YAISHWARYAJ Seva Sansthan, Lucknow

For more information please contact Program coordinator Urvashi Sharma at her Mobile no. 9369613513.

Sunday, March 29, 2015

हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान NBT Femina feature on RTI Girl Aishwarya Parashar

http://epaper.navbharattimes.com/details/42260-14697-1.html

हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान

'गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा' - आरटीआई गर्ल ऐश्वर्या पाराशर

राजाजीपुरम में रहने वाली 13 साल की ऐश्वर्या पाराशर को लोग आरटीआई गर्ल
के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2012 में एक आरटीआई दाखिल की थी,
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कब कहा गया, इसकी
जानकारी मांगी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि खुद सरकार को भी यह नहीं पता
कि महात्मा गांधी को कब और क्यों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐश्वर्या
इस समय गोमती नदी की सफाई अभियान के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही हैं।
महिला दिवस के लिए ऐश्वर्या कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों
में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए।

‘गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा’ - आरटीआई गर्ल ऐश्वर्या पाराशर

http://epaper.navbharattimes.com/details/42260-14697-1.html

हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान

'गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा' - आरटीआई गर्ल ऐश्वर्या पाराशर

राजाजीपुरम में रहने वाली 13 साल की ऐश्वर्या पाराशर को लोग आरटीआई गर्ल
के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2012 में एक आरटीआई दाखिल की थी,
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कब कहा गया, इसकी
जानकारी मांगी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि खुद सरकार को भी यह नहीं पता
कि महात्मा गांधी को कब और क्यों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐश्वर्या
इस समय गोमती नदी की सफाई अभियान के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही हैं।
महिला दिवस के लिए ऐश्वर्या कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों
में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए।

हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान

http://epaper.navbharattimes.com/details/42260-14697-1.html

हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान

शेफाली श्रीवास्तव
हर साल महिला दिवस पर महिलाओं की बहादुरी और सक्सेस पर कई कहानियां कही
जाती हैं लेकिन दिन बीतते ही उनके सम्मान और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने की
बात सभी के दिमाग से कहीं मिट जाती है। इस बारे में जब हमने शहर की कुछ
खास महिलाओं से बात की तो वह भी इसे लेकर परेशान दिखीं कि हमारे लिए
सिर्फ एक दिन ही क्यों/ जबकि हम अपना काम पूरे साल करते हैं।

'हर दिन होना चाहिए महिलाओं का सम्मान'

मड़ियांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वालीं 27 साल की उषा विश्वकर्मा
उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं जिन्हें आए दिन शहर की
गलियों में फब्तियां सुननी पड़ती हैं। उषा जब 17 साल की थीं तो उनके साथ
मोहल्ले के कुछ लड़कों ने रेप करने की कोशिश की थी। उषा बताती हैं कि
मैंने उस समय उन लड़कों को जोरदार किक और झापड़ मारा था। अब ऐसी ही
लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए उषा रेड ब्रिगेड नाम
की एक संस्था चलाती हैं। उषा अब तक शहर की 17500 लड़कियों को ट्रेनिंग दे
चुकी हैं। उषा ने केबीसी के आखिरी सीजन में 12 लाख 50 हजार रुपये की राशि
भी जीती थी। वह कहती हैं कि साल में सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन
महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।

'गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा'

राजाजीपुरम में रहने वाली 13 साल की ऐश्वर्या पाराशर को लोग आरटीआई गर्ल
के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2012 में एक आरटीआई दाखिल की थी,
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कब कहा गया, इसकी
जानकारी मांगी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि खुद सरकार को भी यह नहीं पता
कि महात्मा गांधी को कब और क्यों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐश्वर्या
इस समय गोमती नदी की सफाई अभियान के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही हैं।
महिला दिवस के लिए ऐश्वर्या कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों
में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए।

लड़कियों के बारे में मेंटलिटी बदलना बहुत जरूरी'

वह जब 200 सीसी की बाइक लेकर सड़कों पर निकलती हैं तो लोग उन्हें आश्चर्य
भरी निगाहों से देखते हैं। गोमती नगर में रहने वाली 25 वर्षीय वर्तिका
जैन एक फीमेल बाइक राइडर हैं। हाल ही में वह बाइक राइडिंग करते हुए लखनऊ
से करीब 6,834 कि.मी. दूर भारत के सबसे आखिरी गांव माने जाने वाले माना
घूमने गई थीं। वर्तिका बताती हैं कि मुझे बाइक राइडिंग के लिए मेरे भाई
और दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया था। इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी काफी
बेकार है जो लड़कियों के बाइक चलाने पर काफी आश्चर्य से देखते हैं। मेरा
मानना है कि जब एक लड़की आठ-नौ घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर संभाल सकती
है तो बाइक क्यों नहीं चला सकती।

सिस्टम में आएं लड़कियां

सत्रह साल की रेशम फातमा एसिड विक्टिम हैं। 1 फरवरी 2014 को जब रेशम घर
से ट्यूशन से पढ़ कर निकलीं तो उनके दूर के रिश्तेदार ने उन्हें घर ड्रॉप
करने के लिए कार में बैठाया। रास्ते में उस रिश्तेदार ने रेशम पर
जबर्दस्ती शादी करने को कहा। रेशम के मना करने पर रिश्तेदार ने तिलमिलाते
हुए रेशम के सिर पर सल्फ्यूरिक एसिड उड़ेल दिया। बुरी तरह झुलस चुकी रेशम
ने तुरंत उसके चंगुल से निकलकर एक ऑटो बुक किया जिसने उनको पास के एक
पुलिस स्टेशन पर ड्रॉप किया। गुनहगार को पकड़ लिया गया और कुछ दिन बाद
जेल के अंदर अपराधी ने सुसाइड भी कर लिया। रेशम को उनकी बहादुरी के लिए
प्रतिष्ठित बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। महिला दिवस के मौके पर रेशम
कहती हैं कि लड़कियों को खूब पढ़ना चाहिए जिससे वह देश के सिस्टम में आ
सकें।

Monday, March 2, 2015

UP Govt.'s releases draft 'Uttar Pradesh Right to Information Rules' : Send objections/suggestions at aftabalamrti@gmail.com upto 20 March 2015.

UP Govt.'s releases draft 'Uttar Pradesh Right to Information Rules' : Send objections/suggestions at aftabalamrti@gmail.com upto 20 March 2015.

जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाते ही अखिलेश की सपा सरकार ने दिखाई अपने पारदर्शिता विरोधी चेहरे की एक और डरावनी झलक : आरटीआई एक्ट को लाल-फीताशाही में फँसाकर समाप्त करने की साजिश हैं 'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015' : आज की बैठक में बनाई जाएगी विरोध की रणनीति

'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015' का ड्राफ्ट यहाँ पायें और राज्य सरकार को अपने-अपने विवेकानुसार विरोध अवश्य दर्ज करायें. अब आपका विरोध ही पारदर्शिता के इस औजार को बचा पाएगा.

Download rules from here http://upsic.up.nic.in/rule2015.pdf

However get a copy-pasted copy here also http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post_33.html

Sunday, March 1, 2015

आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें आरटीआई आवेदक बेचारे.

आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें आरटीआई आवेदक बेचारे.
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त "...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.

इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी ..............................अरे भाई खबर पढ़िए न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे.

'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html

आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें आरटीआई आवेदक बेचारे.

उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया'
की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और
अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त
"...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए
जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय
आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.

इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं
कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी
..............................अरे भाई खबर पढ़िए
न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको
सद्बुद्धि दे.

'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html

RTI in doldrums in UP

http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html

आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें
आरटीआई आवेदक बेचारे.

उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया'
की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और
अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त
"...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए
जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय
आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.

इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं
कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी
..............................अरे भाई खबर पढ़िए
न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको
सद्बुद्धि दे.

'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html

आमंत्रण : उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने आदि मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार दिनांक 03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास स्थित जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में

http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/03032015-01.html

आमंत्रण : उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और
आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने
आदि मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार
दिनांक 03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास
स्थित जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में
प्रिय मित्रों,
उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और आरटीआई
प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने आदि
मुद्दों को लेकर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार दिनांक
03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास स्थित
जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में एक सभा का आयोजन किया है
जिसमें नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी से मिलकर उनको आरटीआई
एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में और आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की
समस्याओं के बारे में अवगत कराने हेतु एक विस्तृत माँग-पत्र तैयार करने
हेतु विचार विमर्श किया जाएगा.

आप सभी से अनुरोध है कि माँग-पत्र तैयार करने हेतु आपके जो भी सुझाव हों
उनको सभा में उपस्थित होकर साझा करें. यदि आप आने में असमर्थ हों तो अपने
सुझाव ई मेल tahririndia@gmail.com पर या मोबाइल 9455553838 ---
8081898081 पर हमको उपलब्ध करा दें.

आपका सहयोग उत्तर प्रदेश में आरटीआई आंदोलन को मजबूती देने में सहायक होगा.