http://epaper.amarujala.com/ 'सुप्रीम कोर्ट का आदेश जटिल पर सकारात्मक' लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश जटिल है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की नियुक्ति होनी चाहिए। दिक्कत है कि मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 व हाईकोर्ट के 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। ये बातें हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कमलेश्वरनाथ ने कहीं। वे रविवार को प्रेस क्लब में ऐश्वर्याज सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इसके पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस बात पर चिंता जताई कि भविष्य में आमजन को सूचना आयोग में शिकायत करने के लिए कहीं वकीलों का सहारा न लेना पड़े। आरटीआई पर पीएम द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। -- |
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Monday, October 22, 2012
‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश जटिल पर सकारात्मक’
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