अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में उर्वशी शर्मा का कहना है कि रमाबाई मैदान में गत छह मई को सहारा इंडिया परिवार द्वारा आयोजित भारत भावना दिवस में राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया था। राष्ट्रगान समारोह में उपस्थित लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाने का विश्व रिकार्ड तो बना लिया, लेकिन राष्ट्रगान गाने के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रध्वज तिरंगे को पैरों तले रौंदा गया। जिसके चित्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे। तिरंगे के इस सार्वजनिक अपमान के चित्र देखकर उर्वशी ने नौ मई को इस संबंध में सुब्रत राय एवं सहारा इंडिया परिवार के उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए एक प्रार्थना पत्र थाना तालकटोरा को दिया।
उर्वशी के अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मामले में परिवाद रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के लिए परिवाद को आशियाना थाने भेजने के आदेश के साथ दो दिनों में में आख्या तलब की है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई निर्धारित किया गया है।
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